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इंस्टाग्राम दोस्ती के बाद नाबालिग को शादी का झांसा, दुष्कर्म और ब्लैकमेल आरोपी को 10 साल की सजा

रायपुर। इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती के बाद नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को रायपुर जिला न्यायालय ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 500 रुपये का अर्थदंड लगाया है। साथ ही पीड़िता को मानसिक एवं शारीरिक क्षति के लिए 4 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।

मामला आजाद चौक थाना क्षेत्र का है। प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय पॉक्सो) गिरीश कुमार मंडावी की अदालत में हुई। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मोनिष बोस ने पैरवी की।

2021 में इंस्टाग्राम से हुई थी पहचान

अभियोजन के अनुसार आरोपी विष्णु सोनी (24), निवासी निगम कॉलोनी आमापारा, की वर्ष 2021 में पीड़िता से इंस्टाग्राम के माध्यम से पहचान हुई थी। उस समय पीड़िता आरंग से रायपुर में कोचिंग करने आई थी। बातचीत बढ़ने के बाद दोनों में दोस्ती हुई और आरोपी ने उसे प्रेम संबंध में फंसा लिया।

होटल ले जाकर दुष्कर्म, बनाया वीडियो

जुलाई से अगस्त 2021 के बीच आरोपी पीड़िता को रायपुर के बालाजी होटल ले जाता रहा। आरोप है कि यहां उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और इस दौरान वीडियो भी बना लिया। इसके बाद आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया।

अभियोजन के मुताबिक, वीडियो डिलीट करने के बदले आरोपी ने पीड़िता से 10 लाख रुपये की मांग की। वीडियो वायरल होने के डर से पीड़िता ने शादी के लिए रखे सोने-चांदी के जेवर तक आरोपी को सौंप दिए। इसके बावजूद आरोपी ने वीडियो डिलीट नहीं किया और धमकाकर उसे बार-बार मिलने के लिए बुलाता रहा।

2024 में दर्ज हुई शिकायत

पीड़िता ने 24 अक्टूबर 2024 को आजाद चौक थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।

गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध

सुनवाई के दौरान अभियोजन ने अदालत के समक्ष गवाहों के बयान और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके साथ ही पीड़िता को 4 लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी जारी किया गया।

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